|
हिंदी वेबसाइट में आपका स्वागत है!
भारत में बीमा Insurance in India
भारत में बीमा सेक्टर (insurance sector) का नियंत्रण बीमा अधिनियम, 1938 (Insurance Act, 1938), जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (Life Insurance Corporation Act, 1956) और सामान्य बीमा व्यापार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999) तथा सम्बन्धित अन्य अधिनियमों के द्वारा होता है।
भारतीय जीवन (Life Insurance)
जीवन बीमा के क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India) का एक लम्बे समय तक वर्चस्व रहा।
भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India)
सन् 1956 में संसद के जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत् भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India) की स्थापना सितम्बर 1956 हुई। इसके लिये पूँजी की व्यवस्था भारत सरकार ने किया
राष्ट्रीयकरन के बाद से भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India) ने अपने 7 जोनल आफिस के 100 डिवीजनों के अन्तर्गत् 2000 से भी अधिक शाखायें खोल लीं।
सामान्य जीवन (General Insurance)
भारत में सामान्य बीमा (General Insurance) का आरम्भ सामान्य बीमा व्यापार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972) के अन्तर्गत् 1 जनवरी सन् 1973 से हुआ। देश में सामान्य बीमा व्यापार में कार्यरत 100 से भी अधिक कंपनियों विलय करके नेशनल इंस्योरेंस कंपनी (National Insurance Company), न्यू एस्योरेंस कंपनी (New India Assurance Company), ओरियंटल इंस्योरेंस कंपनी (Oriental Insurance Company), और यूनाइटेड इंडिया इंस्योरेंस कंपनी (United India Insurance Company) नाम चार कंपनियों की स्थापना की गई
|